SMILE योजना
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ""SMILE- साॅपर्ट फाॅर मार्जिनलाइज्ड इंडिविज्यूल्स फा्ॅर लाइवलीहूड एंड एंटर्प्राइज़"" नामक एक योजना शुरू की है।
- इसमें - 'भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना' उप-योजना भी शामिल है।
- योजना का केंद्र-बिंदु पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, कउनसिलिं, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि है।
SMILE:
- केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं, अर्थात् भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास को SMILE नामक एक ही योजना में विलय कर दिया गया है।
- यह योजना राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, कम्यूनटी वेस्ड आर्गनाइजेशन (CBO), और अन्य संस्थानों के सहयोग से लागू की जाएगी।
विशेषताएं:
- यह योजना राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग, भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रदान करती है।
- मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए आश्रय गृह स्थापित किए जाएंगे।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दस शहरों,जैसे दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद में भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास पर प्राथमिक परियोजनाएँ शुरू की हैं। इन परियोजनाओं को इन शहरों में राज्य सरकारों/संघ , क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इनके तहत भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वेक्षण और पहचान, बुनियादी स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएं, बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने आदि सहित कई व्यापक उपाय किए गए हैं।
- अनुमान है कि इस योजना के तहत, लगभग 60,000 गरीब व्यक्ति, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए लाभान्वित होंगे।
भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना:
- भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह एक व्यापक योजना होगी।
- योजना को चुनिंदा शहरों में प्राथमिक आधार पर लागू किया गया है, जहां भिखारी समुदाय की बड़ी संख्या है।
- योजना वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भिखारी समुदाय की बड़ी संख्या वाले चुनिंदा शहरों में लागू की जाएगी।