राजस्थान सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर SC-ST उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की
| पहलू | विवरण | |-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना | | विभाग | राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग | | उद्देश्य | राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना। | | मुख्य लाभ | मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी, राज्य द्वारा संपार्श्विक सुरक्षा (गारंटी शुल्क) का भुगतान। | | मार्जिन मनी | अधिकतम ₹25 लाख या परियोजना लागत का 25%। | | ब्याज सब्सिडी | - ₹25 लाख तक: 9% <br> - ₹5 करोड़ तक: 7% <br> - ₹10 करोड़ तक: 6% | | क्षेत्र शामिल | विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और व्यापार | | पात्रता | - राजस्थान निवासी, 18+ आयु <br> - केंद्र/राज्य सेवाओं में कार्यरत नहीं <br> - किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान के डिफ़ॉल्टर नहीं <br> - कंपनियों/साझेदारी/एलएलपी/सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा 51% या अधिक स्वामित्व। | | आवेदन प्रक्रिया | - SSO ID का उपयोग करके BRUPY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन <br> - ₹10 लाख से ऊपर के ऋणों के लिए, आवेदन साक्षात्कार के बाद टास्क फोर्स कमेटी द्वारा भेजा जाता है। | | आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, BRN, उद्यम पंजीकरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। | | संपर्क | विवरण और आवेदन जमा करने के लिए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र। |