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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

  • वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, PMMVY के तहत, 64.35 लाख से अधिक लाभार्थियों ने नामांकन किया।
  • PMMVY के तहत, लाभार्थियों द्वारा किए गए दावों और लाभ के वितरण के लिए योजना की शर्तों की पूर्ति के आधार पर मैटरनिटी बेनिफिट प्रदान किया जाता है।
  • उक्त अवधि के दौरान, PMMVY के तहत पात्र लाभार्थियों को मैटरनिटी बेनिफिट के वितरण के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि ₹2475.89 करोड़ है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

  • यह मैटरनिटी बेनिफिट कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार देश के सभी जिलों में लागू किया गया है।
  • लक्षित लाभार्थी: सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (प्रैगनेंट वमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, PW&LM)। एसे PW&LM को छोड़कर, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं, या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।
  • उद्देश्य
  1. मजदूरी के नुकसान के लिए नकदी इंसेंटिव के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना, ताकि महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद पर्याप्त आराम मिल सके।
  2. नकदी इंसेंटिव प्रदान करने से, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) को बेहतर स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा मिलेगा।

PMMVY के तहत लाभ

  • तीन किस्तों में 5000 रुपए नकदी इंसेंटिव
  1. आंगनबाडी केंद्र (AWC)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण पर 1000/- रुपये की पहली किस्त।
  2. गर्भावस्था के छह महीने बाद, कम से कम एक प्रसव-पूर्व जांच (एंटे-नेटल चेक-आपॅ, ANC) प्राप्त करने पर 2000/- रुपये की दूसरी किस्त, और
  3. बच्चे के जन्म के पंजीकरण के बाद और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस - बी, या इसके समकक्ष / विकल्प का पहला चक्र प्राप्त होने पर 2000/- रुपये की तीसरी किस्त ।
  • पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत दिया जाने वाला इंसेंटिव मिलेगा।
  • JSY के तहत मिलने वाले इंसेंटिव को मैटरनिटी बेनिफिट में शामिल किया जाएगा, ताकि एक महिला को औसतन 6000/- रुपये मिले।

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