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भारत ने चीनी उत्पादों पर लगाए एंटी-डंपिंग शुल्क

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भारत ने चीनी उत्पादों पर लगाए एंटी-डंपिंग शुल्क

| मुख्य पहलू | विवरण | |--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | प्रभावित उत्पाद | सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमिनियम फ़ॉइल, ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड, पीवीसी पेस्ट रेजिन | | लगाई गई ड्यूटी | - सॉफ्ट फेराइट कोर: CIF मूल्य पर 35% तक <br> - वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क: $1,732/टन <br> - एल्युमिनियम फ़ॉइल: $873/टन तक (अस्थायी) <br> - ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड: $276-$986/टन <br> - पीवीसी पेस्ट रेजिन: $89-$707/टन | | अवधि | - सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम फ्लास्क, ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड: पांच साल <br> - एल्युमिनियम फ़ॉइल: छह महीने (अस्थायी) | | प्राधिकरण | वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) | | ड्यूटी का कारण | डंपिंग के कारण घरेलू निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना | | WTO अनुपालन | ड्यूटी विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अनुरूप है | | काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) | विदेशी सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को काउंटर करने के लिए लगाई गई, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके |

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