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आगम पर सुप्रीम कोर्ट मामले में, मंदिर के पुरोहिती के इतिहास पर विवाद

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आगम पर सुप्रीम कोर्ट मामले में, मंदिर के पुरोहिती के इतिहास पर विवाद

  • हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के अगामिक मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

आगम

  • ये तांत्रिक साहित्य (तमिल और संस्कृत में) और हिंदू स्कूलों के धर्मग्रंथों का संग्रह हैं।
  • आगम ग्रंथों की तीन मुख्य शाखाएँ शैव, वैष्णव और शाक्त हैं।
  • 'आगम' शब्द का शाब्दिक अर्थ है परंपरा या जो चलन में है, और आगम ग्रंथों में योग, मंत्र, मंदिर निर्माण, देवता पूजा आदि का वर्णन है।
  • आगमिक नियमों के अनुसार मंदिर पूजा की शुरुआत दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश (551-901 ई.) के दौरान हुई मानी जा सकती है, लेकिन वे पूरी तरह से चोल राजवंश (848-1279 ई.) के दौरान स्थापित हो गए थे।
  • तमिलनाडु में शिव मंदिरों के निर्माण के लिए आगमिक नियमों का पालन आधुनिक युग में भी जारी है।
  • छोटे-मोटे अपवादों को छोड़कर लगभग सभी मंदिर त्योहारों और पूजा पद्धतियों के दौरान समान रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।

अगमिक मंदिरों के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

  • अर्चकों के एक संघ ने तमिलनाडु की वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों को चुनौती दी थी, जिन्हें अगम मंदिरों में अर्चकों की नियुक्ति की वंशानुगत प्रणाली को बदलने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।
  • याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसने जाति और लिंग की परवाह किए बिना आगम शास्त्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए पुरोहिती ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया।
  • याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भारत के संविधान के तहत संरक्षित धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए गैर-विश्वासियों को अर्चक के रूप में नियुक्त करने का गैरकानूनी प्रयास कर रही है।
  • उन्होंने तर्क दिया कि आगम के ज्ञान के लिए विद्वान गुरुओं के अधीन वर्षों के कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक साल का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पुरोहिती ग्रहण करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • आगम

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