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सरस्वती नदी को पूर्वरूप में लाने की योजना के MoU पर हस्ताक्षर करेंगे हरियाणा और हिमाचल

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सरस्वती नदी को पूर्वरूप में लाने की योजना के MoU पर हस्ताक्षर करेंगे हरियाणा और हिमाचल

  • हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरस्वती नदी को पूर्वरूप में लाने की योजना पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगे।
  • समझौता ज्ञापन के तहत, आदि बद्री (हरियाणा) में एक बांध बनाया जाएगा जो नदी चैनल को साल भर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

MoU के बारे में

  • दोनों राज्यों के बीच शुक्रवार 21 जनवरी को MoU साइन होना है।
  • बांध हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बनाया जाएगा।
  • इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है।
  • सोम नदी का एक हिस्सा, यमुना नदी की एक सहायक नदी (आदि बद्री से होकर गुजरती है) को बांध की ओर मोड़ दिया जाएगा जहां से यह सरस्वती नदी में प्रवाहित होगी।
  • इसके अलावा, पहले चरण में पिहोवा (हरियाणा) तक नदी के किनारे पर्यटन स्थल भी बनाए जाएंगे।
  • इससे पहले, हरियाणा सरकार ने सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना का प्रस्ताव रखा था, हालांकि, यह केंद्र सरकार की मंजूरी पाने में विफल रही थी।

भारत में सरस्वती नदी का इतिहास

  • भारत में पवित्र नदी मानी जाने वाली सरस्वती नदी का भारतीय शास्त्रों में भी स्थान है।
  • हालांकि, माना जाता है कि यह लगभग 6,000 साल पहले गायब हो गया था।
  • केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) नदी के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए अध्ययन कर रहा है।

पुनरुत्थान क्यों?

  • केंद्र सरकार नदियों के पुनरुत्थान की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि नदियां न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि सभ्यताओं को एक साथ रखती हैं।
  • सरकार नीतिगत उपायों और विनियमों के माध्यम से नदियों को साफ और पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है।
  • सरकार वर्तमान पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जिसका अनुमान प्रति वर्ष लगभग 1,100 बिलियन क्यूबिक मीटर है।
  • इनमें से कुछ उपायों में शामिल हैं:
  1. 2019 में जल शक्ति अभियान का शुभारंभ, एक अभियान जिसका उद्देश्य पानी की उपलब्धता, संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार करना है।
  2. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मॉडल विधेयक का प्रसार, ताकि वे इसके विकास के नियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बना सकें, जिसे अब तक 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है।
  3. भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के लिए ""पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986"" के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)।
  4. 'मिशन जल संरक्षण', प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एक कार्रवाई योग्य ढांचा विकसित किया गया है ताकि निधियों के लाभकारी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

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