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गुजरात में कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू

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गुजरात में कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू

| पहलू | विवरण | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना | | द्वारा लॉन्च किया गया | गुजरात सरकार | | उद्देश्य | पात्र लाभार्थियों को नकद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करना। | | लाभार्थी कवरेज | प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक। | | योजना का एकीकरण | एक विशेष "जी" श्रेणी कार्ड के साथ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत संचालित होती है। | | पर्यवेक्षण प्राधिकरण | राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)। | | पात्र लाभार्थी | अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, निश्चित वेतन कर्मचारी (शर्तों के अधीन)। | | परिवार की परिभाषा | राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए गुजरात राज्य सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 2015 और AIS अधिकारियों/पेंशनभोगियों के लिए AIS (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 पर आधारित। | | अनिवार्य दस्तावेज | कार्यालय के प्रमुख (सेवारत कर्मचारियों) या खजाना/पेंशन अधिकारियों (पेंशनभोगियों) द्वारा जारी आश्रितों का प्रमाण पत्र। | | सत्यापन प्रक्रिया | सभी परिवार सदस्यों के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC)। | | बहिष्करण खंड | सेवा से समाप्ति, इस्तीफे, स्वैच्छिक निकास, या बर्खास्तगी पर लाभार्थियों को हटा दिया जाता है। | | विशेष प्रावधान | विशिष्ट पात्रता दिशानिर्देशों के साथ निश्चित वेतन कर्मचारी शामिल हैं। |

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