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फिल्म प्रमाणन में व्यापक बदलाव: ऑनलाइन आवेदन, अधिक महिला प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव

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फिल्म प्रमाणन में व्यापक बदलाव: ऑनलाइन आवेदन, अधिक महिला प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव

  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से इसमें बदलाव लागू करने के लिए तैयार है।
  • ये परिवर्तन सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

मुख्य परिवर्तन

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: संपूर्ण प्रमाणन आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे पहुंच और दक्षता में वृद्धि होगी।
  • उन्नत प्रतिनिधित्व
    • सेंसर बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जो वह उचित समझे।
    • ताकि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां बोर्ड में एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और अधिमानतः आधी महिलाएं होंगी।
  • माता-पिता के मार्गदर्शन प्रमाणपत्र का उप-वर्गीकरण
    • ‘UA’ श्रेणी में अब आयु-आधारित संकेतक शामिल होंगे, जैसे UA 7+', UA 13+', और UA 16+' जो माता-पिता के मार्गदर्शन के बिना देखने के लिए अनुशंसित आयु दर्शाते हैं।
      • प्रमाणीकरण की 'U' (अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी), 'A' (वयस्कों के लिए प्रतिबंधित) और 'S' (विशेष देखने के लिए प्रतिबंधित) श्रेणियों को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है।
  • तीसरे पक्ष का उन्मूलन
    • रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अंकुश लगाने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया में तीसरे पक्ष की भागीदारी को समाप्त किया जाएगा।
    • आवेदन केवल बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं, जिसे इसके बाद ई-सिनेप्रमाण पोर्टल कहा जाएगा।
  • प्रमाणन की सतत वैधता: CBFC द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र स्थायी रूप से वैध होंगे, जिससे हर दस साल में पुन: प्रमाणीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
  • पुनःप्रमाणीकरण एवं श्रेणी परिवर्तन
    • फिल्म निर्माता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टेलीविजन प्रदर्शनी या अन्य मीडिया के लिए पुन: प्रमाणन या श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    • हालाँकि, किसी फिल्म को दोबारा प्रमाणित करते समय, बोर्ड आवेदक को फिल्म में कुछ काट-छाँट या संशोधन करने का निर्देश दे सकता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023
  • केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)

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