चुनाव आयोग ने मीडियाकर्मियों को डाक मतपत्रों के जरिए वोट करने की अनुमति दी
- भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए डाक मतपत्रों सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को अनुमति दी है।
- इससे पहले, आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, दिव्यांगों (40 प्रतिशत से अधिक) और कोविड -19 रोगियों को डाक मतपत्रों का उपयोग करके मतदान करने की अनुमति दी थी।
डाक मतपत्र के बारे में:
- डाक मतपत्र केवल मतदाताओं के चुनिंदा समूह के लिए उपलब्ध है।
- एक मतदाता इस सेवा का उपयोग दूर से वोट देने के लिए एक मतपत्र पर अपनी प्राथमिकताएं लिखकर और वोट की गिनती से पहले चुनाव अधिकारी को भेज सकता है।
प्रक्रिया:
- कोई भी अनुपस्थित मतदाता जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करना चाहता है, उसे सभी आवश्यक सूचनाओं के साथ एक भरा हुआ फॉर्म -12D रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा, और संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन की पुष्टि की जानी चाहिए।
- डाक मतपत्र विकल्प का उपयोग करने वाले मतदाता को मतदान स्थल पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पात्र लाभार्थी:
- राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति (सशस्त्र बल, किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल और विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी),
- चुनाव के बीच में मतदाता।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या दिव्यांग (PwD), साथ ही साथ जो लोग निवारक हिरासत में हैं, वे मतदान करने के पात्र हैं।
