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चल रही MPLADS परियोजनाओं के लिए आवंटित 50% धनराशि व्यपगत

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चल रही MPLADS परियोजनाओं के लिए आवंटित 50% धनराशि व्यपगत

  • 2020-21 में चल रही MPLADS परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित 2,200 करोड़ रुपये में से लगभग आधा व्यपगत हो गया।
  • वित्त मंत्रालय ने सांख्यिकी मंत्रालय को योजना के दिशानिर्देशों को कड़ा करने के लिए कहा है, ताकि "यदि किसी सांसद द्वारा स्वीकृत कार्य का उपयोग पांच साल तक नहीं किया जाता है, तो काम पूरा होने के लिए प्रतिबद्ध दायित्व होने पर भी यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा"।

पृष्ठभूमि:

  • संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत खर्च सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में दो साल के लिए योजना को निलंबित करने से पहले ही आधा हो गया था और COVID-19 महामारी के प्रबंधन के लिए धन का उपयोग किया गया था।
  • पैनल ने इन परियोजनाओं के लिए धन जारी करने की मांग की थी ताकि सांसद जनता से अपने वादों को पूरा कर सकें।
  • व्यय विभाग (DOE) ने सांख्यिकी मंत्रालय को ऐसी परियोजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपये आवंटित करने के अपने इरादे से अवगत कराया।
  • आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा धन का आवंटन मार्च में इस शर्त के साथ किया गया था कि धन को ""वित्तीय वर्ष 2020-21 के भीतर ही"" पात्र परियोजनाओं के लिए खर्च या आवंटित किया जाना चाहिए ताकि राशि समाप्त न हो। ""
  • 2018-19 के दौरान खर्च किए गए 5,012 करोड़ रुपये से, 2019-20 में योजना के तहत सिर्फ 2,491.45 करोड़ रुपये का खर्च किया गया।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS):

  • MPLADS एक चालू केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1993-94 में शुरू किया गया था।
  • यह योजना संसद सदस्यों को पीने के पानी, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों आदि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है। .
  • तब सांसद 1994-95 और 1997-98 के बीच सालाना 1 करोड़ रुपये के कार्यों की सिफारिश करने के हकदार थे, जिसके बाद वार्षिक पात्रता को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया।
  • 2011-12 में यूपीए सरकार ने वार्षिक पात्रता को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रति सांसद कर दिया था।
  • सांसद हर साल अनुसूचित जाति के निवास क्षेत्रों के लिए MPLADS पात्रता के कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों के लिए वर्ष के लिए कम से कम 7.5 प्रतिशत पात्रता की सिफारिश कर सकते हैं।
  • किसी क्षेत्र में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए, सांसदों को संबंधित नोडल जिले के जिला प्राधिकरण को उनकी सिफारिश करनी होती है।
  • जिला प्राधिकरण तब परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करता है।
  • MPLADS दिशानिर्देश बताते हैं कि जिला प्राधिकरण को जारी की गई धनराशि अव्यपगत है।

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